Aadhar card new update News 2023 (Hindi)
Aadhar card, Pan card link कैसे करें
Aadhar card सरकार ने परमानेंट अकाउंट वैरायटी (पैन) और Aadhar card अपने फोन से आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख को देखते हुए 30 JUN कैलेंडर माह 2023 तय कर दिया है। अगर आप इस महीने वह काम नहीं कर रहे हैं।
तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसे में आपको राजस्व वृद्धि अधिनियम के तहत एक हजार रुपये ( 1000 ) का जुर्माना या सजा भी होगी। इसलिए, सभी Aadhar card पैन कार्ड धारक इसे वर्तमान में संभव के रूप में लिंक कर सकते हैं। अगर आप इस महीने वह काम नहीं कर रहे हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है।
ऐसे में आपको राजस्व वृद्धि अधिनियम के तहत ( 1000 ) एक हजार रुपये जुर्माना या सजा भी हो सकती है। इस प्रकार सभी Aadhar card पैन कार्ड धारकों को इसे वर्तमान में संभव के रूप में लिंक करना होगा।
इससे पहले सरकार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ा चुकी है। COVID-19 महामारी के कारण सरकार ने एक बार फिर तारीख को कैलेंडर माह तीस- 30 जून तक बढ़ा दिया है। आप राजस्व वृद्धि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से और पैन सेवा केंद्र पर जाकर एसएमएस के माध्यम से लिंकिंग कर सकेंगे।
एसएमएस के माध्यम से Aadhar Pan लिंक करें
आप प्रत्येक Aadhar card कार्ड को एसएमएस के माध्यम से लिंक कर सकते हैं।
इसके लिए फोन में UIDPAN को कैरेक्टर में टाइप करें, फिर घर देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें।
इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
ऑनलाइन से भी कर सकते है Pan card Aadhar LINK
Aadhar card, pan आप इसे ऑनलाइन के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग के E- filing portal of the Income Tax Department में उनकी सेवाओं की सूची में 'लिंक आधार का विकल्प दिया गया है।
इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुल सकता है जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड की किस्म, आधार की विविधता दर्ज करनी होगी। नर्सिंग में सहयोगी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर वापस आ जाएगा। एक बार ओटीपी भरने के बाद मुख्य बिंदु मान्य होने जा रहे हैं और प्रत्येक दस्तावेज कनेक्ट होने जा रहे हैं।
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पैन सेवा केंद्र से भी आप लिंक करवा सकते है। आधार कार्ड
यदि उपयोगकर्ता अपने पैन कार्ड और आधार को मैन्युअल रूप से लिंक करना चाहते हैं, तो वे निकटतम सेवा केंद्र पर जाकर ऐसा करेंगे। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, 'अनुलग्नक-I' नाम का एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी।
यह सुविधा ऑनलाइन सेवा की तरह ही निःशुल्क नहीं है। आपको 2 दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
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